सीएम केजरीवाल को SC से मिली बड़ी राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

सीएम केजरीवाल को SC से मिली बड़ी राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उनको मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

वहीं 7 मई को इससे पहले सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी लेकिन उस दिन फैसला नहीं आ सका था। ईडी ने कहा था की अभी दलीलें बाकी हैं और अंतरिम जमानत पर पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए। बताते चलें, ईडी केजरीवाल के अंतरिम जमानत का लगतार विरोध कर रही है। बीते दिन, EDने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है।

ईडी ने किया था विरोध

 EDने अपने हलफनामे में कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों न हो।EDने कहा कि यह एक मिसाल कायम करेगा जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी भी अंतरिम जमानत नहीं दी गई है।

आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत

दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छठे चरण यानी 25 मई तो चुनाव होना है और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है।

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