HARYANA NEWS: हरियाणा सरकार ने अपनी अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना (Ex-Gratia Financial Assistance Scheme) का दायरा बढ़ाते हुए बड़ा निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने अपनी अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के दिवंगत अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह लाभ पहले केवल एडहॉक, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाता था। अब सरकार ने इस योजना में अंशकालिक कर्मचारियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि संशोधित प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
हरियाणा के सरकार के इस फैसले का मकसद ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, जो सीमित आय पर काम करते हैं और किसी भी आपात स्थिति में उनके परिजन आर्थिक संकट का सामना न करें। इस फैसले के बाद निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिली है। अचानक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहारा हो गया। सरकारी कर्मचारियों के प्रति सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी।