Faridabad News: फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो पालतू जानवर रखने वाले लोगों के लिए बड़ा सबक बन सकता है। आमतौर पर कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है, लेकिन कई बार लोग अपने ही पालतू जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के सेक्टर 82 स्थित पुरी प्राणायाम सोसाइटी में सामने आया।
पुलिस को मिली थी शिकायत
जानकारी के अनुसार, 20 जून 2024 को बीपीटीपी थाना पुलिस ने पशु कल्याण यूनिट की सदस्य वृंदा शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति अपने कुत्ते को तेज धूप में बालकनी में बांधकर रखता था। भीषण गर्मी में कुत्ते को इस हालत में छोड़ना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था।
मालिक हुआ गिरफ्तार
सूचना मिलने के बाद पशु कल्याण टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कुत्ते को वहां से सुरक्षित निकाला। इस दौरान आरोपी पर टीम के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगा। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। शुरुआत में केस पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज किया गया था। बाद में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 429 भी जोड़ दी, जिसमें जानवर को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। यह मामला 22 जनवरी 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह की अदालत में पहुंचा।
अदालत ने लगाया जुर्माना
करीब 15 महीने तक चली सुनवाई के दौरान छह बार सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी पर 50 रुपये और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि जुर्माने की रकम ज्यादा नहीं है, लेकिन यह फैसला एक बड़ा संदेश देता है। पालतू जानवर रखना जिम्मेदारी का काम है और उनके साथ दया और इंसानियत से पेश आना जरूरी है।