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राहुल गांधी को SC से फटकार, कोर्ट परिसर में नारेबाजी को लेकर नोटिस जारी याचिकाकर्ता के आचरण पर उठाए सवाल

राहुल गांधी को SC से फटकार, कोर्ट परिसर में नारेबाजी को लेकर नोटिस जारी याचिकाकर्ता के आचरण पर उठाए सवाल

SC on Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI ) और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित मतदाता विलोपन को चुनौती दी गई है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका पर ECI, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जवाब मांगा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की 'हम याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके आचरण के बारे में भी पूछेंगे।' कोर्ट ने ECI द्वारा मतदाता सूची के SIR के संचालन के तरीके को चुनौती देने वाले 13 याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर भी कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल, यह याचिका 12 अक्टूबर को गांधी के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा SIR प्रक्रिया के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर किए गए मार्च के बाद दायर की गई है।

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हालांकि राहुल गांधी ने स्वयं याचिका प्रस्तुत करने की योजना बनाई थी, लेकिन रजिस्ट्री बंद होने के समय के कारण अंततः इसे वकीलों के माध्यम से दायर किया गया। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) नेता एमए बेबी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेता डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की सुप्रिया सुले, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) नेता मोहम्मद बशीर, विदुथलाई चिरुत्बैगल कच्ची (वीसीके) अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचलू शामिल हैं।

SIR प्रक्रिया की वैधता को दी चुनौती

बता दें, याचिका में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का खुलासा, हटाए गए मतदाताओं के विवरण का प्रकाशन, मनमानी तरीके से नाम हटाए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय और नाम बहाल करने के लिए एक तंत्र की मांग की गई है।  इसमें पुनरीक्षण प्रक्रिया की न्यायिक जांच और निर्णय लंबित रहने तक सभी राज्यों में इस प्रक्रिया को निलंबित करने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दायर SIR से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया। 

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