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आज नहीं रुकेगा CJP का 'लहरा दो तिरंगा’ मार्च, कनॉट प्लेस प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

आज नहीं रुकेगा CJP का 'लहरा दो तिरंगा’ मार्च, कनॉट प्लेस प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

SC on CJP Lehra Do Tiranga march: आज 16 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दोपहर 3 बजे 'लहरा दो तिरंगा मार्च' का आयोजन किया है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश या निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आज नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के सेंट्रल पार्क बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया।

दरअसल, याचिका पर बात करते हुए वकील  ने जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर पीठ ने कहा 'हम उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे।' कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विरोध-प्रदर्शन का असर छोटे दुकानदार पर पड़ रहा है। उनके पूरे परिवार को कितनी मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल, कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगा।  अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रदर्शन या उससे जुड़ी कार्रवाई की वजह से कारोबार को नुकसान होता है, तो कोर्ट के पास संविधान के तहत हस्तक्षेप करने का पर्याप्त अधिकार है।  

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आम जनता के लिए सेंट्रल पार्क बंद

बता दें, NDMC ने गुरुवार को घोषणा की कि 'प्रशासनिक कारणों' से 16 और 17 अक्टूबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क जनता के लिए बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निषेधाज्ञा का उल्लंघन न करने की अपील करते हुए कहा कि वे कुछ चुनिंदा लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए उपयुक्त स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति देने की व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं।

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