Jail Sentence To Azam Khan:सपा के वरिष्ट नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम खान को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आरोप है था कि चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में आजम खाने से तत्कालीन डीएम को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि सब डटे रहो, यह कलेक्टर-पलेक्टर से मत डरियो।
आजम खान को बड़बोलापन पड़ा भरा
आजम खान ने कहा था कि तनखैया है और तनखैया से नहीं डरते, देखे हैं कई मायावती के फोटो, कैसे बड़े-बड़े अफसर रूमाल निकालकर जूते साफ कर रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इनसे।
आजम खान के बयान पर प्रशासनिक अधिकारियों ने आपत्ती जताई थी। आरोप था कि चुनावी मंच से दिए गए बयान से प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंची है। इसके बाद भोट थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाह पेश किए और बयान भी दिए।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
अभियोजन पक्ष का कहना था कि आजम खान ने सार्वजनिक मंच से सरकारी अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो कानून अपराध की श्रेणी में आता है। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आजम खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि आजम खान पहले से की कई मामलो में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। बीते कुछ वर्ष में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कई बार अदालत सुनवाई कर चुकी है।