Supreme Court 37 Judges: केंद्र सरकार ने न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। दरअसल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले पर मुहर लगाते हुए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है।
The President is pleased to increase the Judge strength of the Supreme Court from 33 to 37 Judges (Excluding the Chief Justice of India) by promulgating The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, which has further amended the “Supreme Court (Number of Judges)…
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) May 16, 2026
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पोस्ट
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संशोधन की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा राष्ट्रपति ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर दिया है। उन्होंने आगे कहा 'इससे न्याय प्रक्रिया को तेजी मिलेगी और लंबित मामलों का निपटारा आसान होगा।' इसी के साथ कुल जजों की संख्या अब मुख्य न्यायाधीश सहित 38 पहुंच जाएगी।
कैबिनेट ने 5 मई को दी थी मंजूरी
बता दें, यह फैसला 05 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। मंत्रिमंडल ने संसद में ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करने का प्रस्ताव पास किया था। जानकारी के अनुसार, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसी वजह से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे सुनवाई तेज होगी और न्याय मिलने में देरी कम होगी।