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RCB की जीत का जश्न में मची भगदड़ के बाद सख्त कर्नाटक सरकार, ला रही है ‘क्राउड कंट्रोल बिल’, नियम तोड़ने पर होगी जेल

Parth Jha | 19 Jun, 2025

Crowd Control Bill:याद है वो दर्दनाक हादसा, जब RCB की जीत का जश्न बेंगलुरु में मातम में बदल गयाथा। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को मची भगदड़ ने 11 परिवारों की खुशियां छीन गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर दियाथा। वहीं सुरक्षा को लेकर कर्नाटक सरकार पर सवाल भी उठने लगे थे।जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने ‘कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल 2025’ का मसौदा तैयार किया गया है। गुरुवार को कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई, और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह कानून भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाएगा?

कानून के सख्त प्रावधान

प्रस्तावित बील के अनुसार बिना अनुमति के बड़े आयोजन करने वालों को 3 साल की जेल और ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इवेंट प्लानर, जैसे खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजकों, पर और भी ज्यादा सख्ती होगी। अगर उनकी लापरवाही से चोट या मौत होती है, तो 3 साल की सजा और ₹5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ये अपराध गैर-जमानती होंगे, और मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करेंगे।

धार्मिक आयोजनों को छूट

सरकार ने साफ किया कि मेला, रथ यात्रा, उर्स जैसे धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसका फोकस खेल, राजनीतिक रैलियां, और कॉन्सर्ट जैसे बड़े आयोजनों पर है, जहां भीड़ अनियंत्रित हो सकती है।

RCB भगदड़ ने खोली पोल

3 जून 2025 को RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार IPL खिताब जीता। अगले दिन 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड की योजना थी, लेकिन बिना पुख्ता इंतजाम और अनुमति के आयोजन ने हादसे को न्योता दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की जान गई और कई घायल हुए। RCB, KSCA, और BCCI ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया और 10 जून तक रिपोर्ट मांगी। यह बील भीड़ को नियंत्रित करने और आयोजकों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्नाटक सरकार का दावा है कि यह बिल भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकेगा। अब सबकी नजर इस पर है कि यह कानून कितना प्रभावी साबित होगा।