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Indian Railway Rule: ट्रेन में अब एयरलाइंस जैसे नियम, लिमिट से ज्यादा सामान, तो खैर नहीं

Parth Jha | 19 Aug, 2025

Railwaysr Rule On Luggage: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। जो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए लगातार कोशिशें करता रहता है। इस बीच, रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। यह नियम बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होंगे। इसलिए अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि अब आपके सामान की मात्रा और आकार पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नए नियमों के तहत, अगर आप निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं और उसे पहले से बुक नहीं करते, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

सामान की मुफ्त सीमा

दरअसल, भारतीय रेलवे ने हर कोच के लिए सामान की मुफ्त सीमा तय की है। इन सीमाओं के तहत यात्री अपने सामान को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं। हालांकि, अगर सामान की मात्रा मुफ्त सीमा से अधिक है, तो उसे रेलवे के पार्सल कार्यालय में बुक करना होगा। लेकिन अगर आप बिना बुकिंग के मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको सामान्य सामान दर से छह गुना अधिक जुर्माना देना होगा। बता दें, यह नियम रेलवे ने इसलिए लागू किया है ताकि डिब्बों में भीड़भाड़ कम हो और किसी दूसरे यात्री को परेशानी ना हो।

1. एसी फर्स्ट क्लास (AC First Class): 70 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 150 किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।

2. एसी 2-टियर (AC 2-Tier): 50 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 100 किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।

3. एसी 3-टियर और स्लीपर क्लास (AC 3-Tier/Sleeper Class): 40 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 80 किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।

4. सेकेंड सिटिंग (Second Sitting/General Class): 35 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 70 किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।

रेलवे ने ज्यादा सामान को जोखिम बताया

फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से इस व्यवस्था की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस मामले में रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है। क्योंकि कई बार यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ सामान ले जाते हैं, जिससे कोच में बैठने और चलने में दिक्कत पेश आती है। उन्होंने अतिरिक्त लगेज को सुरक्षा जोखिम करार दिया है।