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Delhi News:दिल्ली में बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर लगी रोक, आदेश नहीं मानने पर होगा मुकदमा

Sachin Kumar | 22 May, 2026

Guidelines For Bakrid: उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में बकरीद से पहले बड़े आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही दी जा सकती है। इसके अलावा गौवंश, गाय, बछड़ा या प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बकरीद पर सरकार के आदेश को नहीं मानने वाले पर कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली सरकार की गाइडलाइन जारी

दिल्ली सरकार ने बकरीद को देखते हुए अधिकारियों को राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशुओं का व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। कपिल मिश्री ने कहा कि पशुओं के गैर-कानूनी परिवहन, अवैध वध और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ईद-उल-अजहा के दौरान पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता तय करने के लिए कुर्बानी की अनुमति केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही दी जाएगी।   

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उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी बैन

उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल में पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी को बैन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य में गौवंश की कुर्बानी पूरी तरह बैन है। साथ ही अनफीट सर्टिफिकेट देने के बाद पशुओं की कुर्बानी देनी होगी। इसके अवाला शुभेंदु सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।