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सहारा प्रमुख को राहत नहीं,SC में होंगे पेश

Parth Jha | 26 Feb, 2014

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट और सहारा के बीच आर-पार की लड़ाई जारी है. कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी को आज खारिज कर दिया. निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपये लौटाने के मामले में चूक के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश होना है.

गौरतलब है कि सहारा समूह द्वारा न्यायिक आदेश के बावजूद निवेशकों का 20 हजार करोड़ रुपये नहीं लौटाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती करते हुए इसके मुखिया सुब्रत राय को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया. न्यायालय ने इसके साथ ही बाजार नियामक सेबी को कंपनियों की संपत्तियों को बेचने की भी अनुमति दे दी थी.

शीर्ष अदालत ने सुब्रत राय के साथ ही सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेन्ट कॉर्प लि के निदेशक रवि शंकर दुबे, अशोक राय चौधरी और वंदना भार्गव को भी 26 फरवरी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया था.