नयी दिल्ली:रेलवे के नये नियमों के तहत
एक मार्च से यदि किसी यात्री की ट्रेन
छूट जाती है, तो उसे टिकट वापसी के पैसे नहीं
मिलेंगे. समूह में जा रहे
यात्रियों में से किसी का टिकट रद्द कराने पर भी रिफंड नहीं मिलेगा.
अंतरिम रेल बजट के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा जारी
कॉमिर्शयल सर्कुलर-6 की रिफंड पॉलिसी के अनुसार, यह नियम एक
मार्च से लागू हो जायेगा. रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की ओर से सभी जोनल महाप्रबंधकों को इस आशय का पत्र
भेजा जा चुका है. रेलवे
टिकट के पैसे की वापसी केवल ट्रेन के निरस्त होने, मार्ग परिविर्तत किये जाने, एसी कोच खराब होने, एसी कोच नहीं
लगने पर यात्री के स्लीपर
या जनरल कोच में जाने की दशा में ही हो सकेगी.