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हरियाणा में फर्जी कॉल या झूठी सूचना पर सख्त कार्रवाई, हो सकती है 1 साल की सजा

Parth Jha | 23 Apr, 2026

Haryana News: हरियाणा में अब पुलिस को झूठी सूचना देने वालों सख्ती से निपटने का काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला 20 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम की पुलिस टीम को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-47, गुरुग्राम स्थित एक मकान में एक महिला के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम व ERV मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया गया।

पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता महिला राधिका कुमारी निवासी वीरगंज, नेपाल हाल किरायेदार सेक्टर-37, गुरुग्राम (हरियाणा) ने बताया कि वह एक ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से खाना बनाने का कार्य करती है। कार्य के सिलसिले में वह सेक्टर-47 स्थित मकान में गई थी, जहां एक व्यक्ति से काम को लेकर कुछ कुछ बहस हुई। जिस पर उसने डायल-112 पर रेप की झूठी सूचना दे दी। जांच और पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि महिला के साथ किसी प्रकार की कोई रेप की घटना नहीं हुई थी तथा उसके द्वारा डायल-112 पर झूठी सूचना दी गई थी।

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पुलिस ने आमजन से की अपील

पूछताछ में पता चला कि महिला द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करने और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने पर इसके खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गई है। गुरुग्राम पुलिस आमजन से अपील करती है कि पुलिस को किसी भी प्रकार की झूठी अथवा भ्रामक सूचना न दें, ताकि आपातकालीन सेवाओं में बाधा उत्पन्न न हो और वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके।