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हरियाणा में जमीन-घर खरीदना हुआ महंगा, इस तरह के सर्टिफिकेट हुए अवैध; क्यों किए गए नियमों में बदलाव

Parth Jha | 01 Apr, 2026

Rules Change From 1st April:एक अप्रैल से देशभर में कई नियम बदले गए हैं। हरियाणा में भी नियमों को बदल दिया गया है। आलम ये है कि अब हरियाणा में जमीन-घर खरीदना महंगा हो गया है। यहां तक कि कई प्रकार के सर्टिफिकेट को भी अमान्य करार दिया गया है।

हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, झज्जर और हिसार में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई है। यहां अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए अधिक स्टांप शुल्क देना होगा। हिसार के अग्रोहा में कलेक्टर रेट में 75 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

ये नियम भी बदले गए

भर्ती प्रक्रिया के नियम बदले गए: हरियाणा सरकार ने न्यायिक सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 50 फीसदी पद मेरिट-कम-सीनियरिटी, 25 फिसदी पद प्रतियोगी परीक्षा और 25 फीसदी पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए सरकार ने हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम 2026 लागू कर दिए हैं।

सर्टिफिकेट के नियम में भी बदलाव: एक अप्रैल से हरियाणा में 3 कैटेगरी के प्रमाणपत्रों की मान्यता खत्म हो जाएगी। जिसमें पिछड़ा वर्ग-ए, पिछड़ा-वर्ग बी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS सर्टिफिकेट शामिल है। अब सरकारी नौकरी करने के लिए अभ्यर्थियों को नए सर्टिफिकेट बनवाने होंगे।

हाईवे पर टोल हुआ महंगा: नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI ने टोल के दरों में बढ़ोतरी की है। टोल में 5 रुपए से 265 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे महंगा टोल एनएच-152D पर है। जहां पर अब 375 रुपए देने होंगे।

छात्राओं को मिलेगा दूध: एक अप्रैल से मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को दूध दिया जाएगा। छात्राओं को हफ्ते में 4 दिन फोर्टिफाइड सुगंधित दूध और दो दिन प्रोटिन मिल्क बार दिया जाएगा।