हादसा या हत्या की साजिश? इस्लामाबाद जा रहे इमरान के काफिले के 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त

हादसा या हत्या की साजिश?  इस्लामाबाद जा रहे इमरान के काफिले के 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त

नई दिल्लीतोशखाना मामले की सुनवाई के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के काफिले में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।जानकारी के मुताबिक इमरान खान के काफिले में चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं, तभी यह हादसा हो गया। तस्वीरें देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टक्कर काफी तेज थी। वीडियो देख कर साफ पता चल रहा है कि काफिले की दो गाड़ियां आपस में टकराईं जिनमें से एक गाड़ी पूरी तरह से पलट गई। 

बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूर्व पीएम इमरान खान तोशखाना मामले में पेश होने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। हालांकि पूर्व पीएम इमरान खान हादसे वाली दोनों ही गाड़ियों में से किसी में नहीं थे। बता दें कि इस एक्सीडेंट में तीन लोगों के घायल होने की खबर है। इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस्लामाबाद की ओर जा रहे हैं। तोशखाना मामले में उनकी सुनवाई होनी है।

फिर से शुरू होने वाली है तोशखाना मामले में सुनवाई

इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामले में सुनवाई फिर से शुरू होने वाली है। पाकिस्तान के तमाम प्रयासों के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री अब तक गिरफ्तारी से बचते रहे हैं। सुनवाई से पहले, इमरान खान ने ट्वीट किया, "अब यह स्पष्ट है कि, मेरे सभी मामलों में जमानत मिलने के बावजूद, PDMसरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों को जानने के बावजूद, मैं इस्लामाबाद और अदालत जा रहा हूं क्योंकि मैं कानून के शासन में विश्वास करता हूं। लेकिन बदमाशों के इस गिरोह की मंशा सभी के सामने स्पष्ट होनी चाहिए।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "अब यह भी स्पष्ट है कि लाहौर की पूरी घेराबंदी यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं थी कि मैं एक मामले में अदालत के सामने पेश होऊं, बल्कि मुझे जेल ले जाने का इरादा था ताकि मैं हमारे चुनाव अभियान का नेतृत्व करने में असमर्थ हो जाऊं।" डॉन अखबार ने बताया कि इमरान खान लाहौर के जमान पार्क में अपने आवास से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक काफिले के साथ रवाना हुए थे।

पिछले साल नवंबर में हत्या के प्रयास में बाल-बाल बचे इमरान खान को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अदालत और आसपास के इलाकों में पुलिस भी तैनात की गई है। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है जो निजी कंपनियों, सुरक्षा गार्डों या व्यक्तियों को हथियार ले जाने पर रोक लगाती है।

पिछली सुनवाई में इमरान खान ने अपने लिए जारी गैर जमानती गिरफ्तार वारंट को निलंबित करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इमरान खान पर आरोप लगाया गया है कि जब वह प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने तोशखाना नामक सरकारी डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर उपहार खरीदे और उन्हें लाभ के लिए बेच दिया।

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