नई दिल्ली:उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के पास हुई हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए। हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। कोर्ट ने कहा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें. आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। बता दें कि इस मामले मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है।
जुमे की नमाज पर अलर्ट
उत्तर प्रदेश संभल में हुई हिंसा के बाद, आज पहला जुमा है, जिसको देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने जमीन से लेकर आसमान तक सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
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