Who Is Gangster Anurag Dubey: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवासी गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा कि आपको संवेदनशील होना चाहिए। न कि केवल अपनी शक्ति का आनंद लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हमारे सामने याचिकाकर्ता (अनुराग दुबे) को किसी प्रकार की चोट पहुंचाई गई, तो कठोर आदेश पारित किए जाएगे। जो पूरी जिंदगी याद रहेंगे।
कौन है गैंगस्टर अनुराग दुबे?
अनुराग दुबे उर्फ डब्बन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का कुख्यात गैंगस्टर हैं। अनुराग दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ उसपर एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। वहीं, उसका भाई अनुपम दुबे, जो बसपा नेता है। उसके खिलाफ भी हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
पुलिस के रडार पर दोनों भाई
बता दें, इन दोनों भाइयों पर आरोप है कि वे एक बड़ा गैंग चलाते हैं। जिस वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार, उनका करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक का साम्राज्य बताया जाता है। इनकी गिनती बाहुबली माफियाओ में होती है। ऐसे में दोनों भाई पुलिस के रडार पर हैं। वहीं, वर्तमान में अनुपम दुबे मथुरा जेल में बंद है। जबकि अनुराग कई महीनों से फरार जताया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की शरण में अनुराग दुबे
पुलिस ने अनुराग दुबे के खिलाफ 50 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। संपत्तियों की कुर्की से लेकर उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस द्वारा घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। जिसके बाद अनुराग ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।
बता दें, 28 नवंबर को इस मामले की याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को खूब खरी-खोटी सुनाई। कोर्ट ने भूमि हड़पने के मामले में अनुराग को अग्रिम जमानत दे दी। इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर बेहद सख्त टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति के पुलिस उसे किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसलिए अनुराग को जांच अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया गया। वहीं, कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप हर बार एक ही व्यक्ति पर इतने सारे मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं।
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