PAN-AADHAR लिंक करने की आखिरी तारीख कल, लिंक नहीं करने पर भुगतने पड़ेंगे ये परिणम
NEW DELHI:पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 से 30 जून, 2023 तक तीन महीने बढ़ा दी गई थी। अगर आप अभी तक अपना पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं तो आपको बता दें कि कल पैन और कार्ड लिंक कराने की अवधी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके बाद आपको कई प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून है।लेकिन जिन लोगों ने दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक नहीं किया है, उनके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना है। 31 मार्च, 2022 की मूल समय सीमा के बाद 30 जून, 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना दिए बिना आधार और पैन को लिंक नहीं किया जा सकता था। बाद में यह जुर्माना 1 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। हालांकि पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा एक बार फिर 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी गई, फिर भी राशि वही है। इसके साथ ही कर विशेषज्ञों के अनुसार इसे अब और बढ़ाने की संभावनाएं बहुत कम हैं।
पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे है?
मार्च 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBT) द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, आयकर अधिनियम हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है।ताकि वह अपना आधार पैन से लिंक करवा सके। यह 30 जून, 2023 से पहले किया जाना आवश्यक है।अन्यथा आप सभी का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके बागद आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पैन-आधार से लिंक न होने पर नहीं कर सकेंगे ये काम
1. आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
2. लंबित विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
3. निष्क्रिय पैन को लंबित रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है।
4. दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पैन के निष्क्रिय होने के बाद पूरी नहीं की जा सकती है।
5. पैन के निष्क्रिय हो जाने पर उच्च दर से कर की कटौती करनी होगी।
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