'चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं', SC ने इनकम टैक्स वसूली मामले में कांग्रेस को दी राहत
Loksabha Election 2024: 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले SC ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। SC में 1 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ याचिका पर सुनावई हुई थी। इस दौरान, SC ने फिलहाल पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। बता दें, कांग्रेस को हाल ही में आयकर विभाग ने 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है।
चुनाव के बीच नहीं लिया जाएगा एक्शन
मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक आयकर विभाग कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से विभाग ने गुहार लगाई है कि जून तक इस मामले को स्थगित कर दिया जाए। विभाग ने कहा किसी भी पार्टी की चुनाव के दौरान परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आयकर विभाग की बात पर आयकर विभाग ने काफी उदारता दिखाई है। मैं निःशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है।' न्यायमूर्ति नागरत्ना नेएएम सिंघवी के रवैये परमौखिक रूप से कहा, 'आपको (कांग्रेस) हर समय किसी के बारे में नकारात्मक धारणा नहीं रखनी चाहिए'
'नहीं करना चाहते परेशानी खड़ी'
आयकर विभाग कामानना है कि चुनाव के दौ कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया था हम किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए यह बड़ी राहत है। जानकारी के लिए बता दें, आयकर विभाग ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया था। इस नोटिस असेसमेंट इयर 2017-18 से 2020-21 के लिए है, इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है।
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