Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर आया बड़ा फैसला मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे की दी मंजूरी
Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर के ASIसर्वेकरने की मंजूरी दे दी है।ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने ASIसर्वेक्षण का आदेश दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरे आवेदन पर कार्रवाई हुई है और कोर्ट ने वजू टैंक को सील कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के एसोसिएट सर्वेयर को निर्देश दिया गया है। एएसआई इस सर्वे की रिपोर्ट चार अगस्त को जिला जज को सौंपेगी।
सर्वे का मतलब क्या है
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन-डेटिंग की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगा दी थी। इस मामले को लेकर एक पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग है तो दूसरे पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है। अब इस परिसर के सर्वे से पता चलेगा कि मस्जिद कितनी पुरानी है और हिंदू पक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है।
इससे पहले कोर्ट कामेश्वर अजय मिश्र ने 6-7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में परिसर की दीवारों पर देवी-देवताओं की शिक्षाएं, कुछ कमल शिक्षाएं और शेषनाग जैसे शिखर का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस रिपोर्ट में स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।
क्या है पूरा विवाद?
ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और नियमित रूप से भगवान विश्वेश्वर की पूजा की जाती है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष ने मांग की है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा किया जाए और ज्ञानवापी में मुसलमानों का प्रवेश बंद किया जाए।
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