अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, इस मामले में अब नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर
Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक दूसरे मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को दूबारा अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था जिसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। वहीं अब इस मामले में दिल्ली के सीएम को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सीएम केजरीवाल ने व्यक्तिगत पेशी की छूट मांगी थी। अब उन्हें ये छूट मिल गई है। अब इस मामले की राउज ऐवन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
इस वजह से मांगी छूट
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बजट का हवाला देते हुए कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा था कि दिल्ली का बजट सेशन शुरू होने वाला है। जिस वजह से सीएम केजरीवाल व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। वहीं इससे पहले 5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीएम केजरीवाल के काफी फॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं।
शराब घोटाले में आएगा फैसला
दूसरी तरफ, शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ करने को लेकर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। ईडी की ओर से केजरीवाल को जारी समन पर आज शाम को कोर्ट का आदेश आएगा। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को पांच समन भेजे थे। लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली की कोर्ट ने शाम 4 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली की कोर्ट शाम 4:00 बजे केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी।
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