Up Govt Guideline: लॉकडाउन 4.0 पर यूपी सरकार की गाइडलाइन जारी, प्रदेश में दी यह राहतें

Up Govt Guideline: लॉकडाउन 4.0 पर यूपी सरकार की गाइडलाइन जारी, प्रदेश में दी यह राहतें

नई दिल्लीदेश में छाए कोरोना संकट पर लॉकडाउन 4.0 तो लगा दिया गया है. लेकिन, यह लॉकडाउन 31 मई तक देश में जारी रहेगा. लेकिन, इस लॉकडाउन में बहुत सी छूट दी जा रही है. प्रदेशों में सरकारें छूट दे रही है. छूट को लेकर यूपी सरकार ने भी आज गाइडलाइन जारी कर दी है. बता दें कि यूपी सरकार की इस गाइडलाइन में बहुत कम छूट दी जा रही है. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दिशा-निर्देश जारी किए. यूपी में अंतरराज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है. इसके लिए बाद में आदेश जारी किए जाएंगे.

यात्रियों के प्रवेश को लेकर सरकार ने प्रदेश में अनुमति नहीं दी है. बता दें कि दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी सरकार ने बहुत कम छूट दी है. शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों में ही रहेंगे. प्रदेश में फिलहाल स्कूलों को खोलने का भी आदेश जारी नहीं किया है. जिसके बाद स्कूलों को अभी खुलने का इंतजार करना पड़ेगा.  

मुख्य सचिव ने बताया कि केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकल सकेंगे. गाजियाबाद और नोएडा के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट इलाकों के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. इस पर ज्यादा विस्तार से दोनों शहरों के डीएम बताएंगे. दूसरे राज्यों की तुलना में योगी सरकार ने शादी समारोह में भी कम आदमी शामिल होने का दावा किया है. दूसरे राज्यों ने शादी समारोह में शामिल होने के लिए कम से कम 50 लोगों को अनुमति दी है. जबकि, यूपी में शादी समारोह में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते है. इसके अलावा योगी सरकार ने यह फैसला भी लिया है चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही सफर कर सकते है. बाइक पर केवल दो ही जा सकते है. बता दें कि सबसे पहले हरियाणा सरकार ने परिवहन को लेकर बड़ा कदम उठाया था. सबसे पहले प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 से पहले ही बसों को सेनेटाइज करके चला दिया था. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने बसों और ट्रेनों को अनुमति दी थी. हालांकि, अब दूसरे राज्यों की सरकारें भी छूट को लेकर दिशा निर्देश दे रही है.

 

 

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