Unlock-1 New Guidlines in UP: यूपी सरकार ने नई गाइडलान जारी की, 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया, जनता को क्या-क्या छूट रहेगी विस्तार से जानें

Unlock-1 New Guidlines in UP: यूपी सरकार ने नई गाइडलान जारी की, 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया, जनता को क्या-क्या छूट रहेगी विस्तार से जानें

लखनऊ : यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाॅकडाउन हटाने ओर अनलॉक-1 की एडवाइजरी रविवार को जारी कर दी. इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है. यूपी में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे. वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि खोलने के तौर-तरीकों पर अलग से एडवाइजरी जारी होगी नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे. 
 
बता दें कि पहली पाली सुबह 9 से 5, दूसरी पाली 10 से 6 बजे और तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी. वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे. उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि परिवहन खुल रहा है. स्कूल-कॉलेज के बारे में जुलाई में खोलने पर विचार किया जाएगा. गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर का आवागमन एकदम से खोलने पर वहां समस्या बढ़ सकती है. विशेष बात ये है कि यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा हालांकि सिलसिलेवार तरीके से छूट बढ़ाई जाएगी. यहां 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे और एनसीआर में डीएम और कमिश्नर ही सुरक्षा व्यवस्था तय करेंगे.
 
टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को अनुमति
 
अब यूपी में जो बदलाव दिखेंगे उनमें 3 चरणों मे दफ्तर खुलना, कंटेनमेंट जोन छोड़कर धार्मिक स्थल खुलना, बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाना और सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश शामिल हैं. इसके अलावा बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली हालांकि बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे. इसके साथ ही बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक रहेगी. एहतियात के तौर पर कहा गया है कि सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे. अब टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली है. फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी. रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली. बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा और फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा साथ ही शर्तों पर प्राइवेट बसें चलेंगी. 
 
बता दें कि अब यूपी में दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति रहेगी. पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए. पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे. खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश हैं लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी. शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी. मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते. इसके साथ ही खास तौर पर वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा.
 
 

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