नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत अब स्कूटर के असली मालिक के ऊपर भी केस चलेगा केस

नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत अब स्कूटर के असली मालिक के ऊपर भी केस चलेगा केस

दिल्ली गेट के पास स्कूटर हादसे में तीन नाबालिगों की मौत हो गई है। नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत अब स्कूटर के असली मालिक के ऊपर भी केस चल सकता है।

नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत नाबालिगों के द्वारा गाड़ी चलाने के अपराध में संरक्षक और गाड़ी के मालिक पर भी केस चलाया जा सकता है। दिल्ली गेट के पास हुए हादसे में स्कूटर मृतक तीनों नाबालिग में से एक के चाचा के नाम पर रजिस्टर्ड था।

दिल्ली की सड़कों पर नाबालिगों के गाड़ी चलाने के कारण मौत के आंकड़े में काफी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, 2018 में नाबालिग चालकों के कारण मौत की संख्या में 2015 की तुलना में 6 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। 2015 में नाबालिग चालकों का कुल 225 चालान काटा गया था। पिछले साल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1,228 नाबालिगों के चालान काटे। 2017 में यह आंकड़ा 1,067 था और 2016 में यह आंकड़ा 746 का था।

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