Chhath Puja: दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहार,कहा-त्योहारों के लिए जीवित रहना जरूरी

Chhath Puja: दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहार,कहा-त्योहारों के लिए जीवित रहना जरूरी

नई दिल्ली: सार्वजानिक जगह पर छठ पूजा नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दिया है. वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा. बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई थी.

छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने एक पत्र जारी किया. इस पत्र में छठ पूजा को लेकर एक निर्देश जारी किया है. दिल्ली सरकार ने सभी डीएम और पुलिस को निर्देश दिए है कि सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाए.

छठ पूजा का 18नवंबर से 21तक मनाया जाएगा. दिल्ली में लाखों की संख्या में बिहार के लोग रहते है. छठ में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है. कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है. क्योकि छठ पूजा के समय दिल्ली के सभी घाटों पर काफी ज्यादा भीड़ होती है. सरकार कोरोना की वजह सतर्कता बरतनी चाहती है.दिल्ली में बिहार के लाखों लोग रहते है. सरकार के इस फैसले से ये सभी लोग प्रभावित होगा.

बता दें कि दिल्ली में कोरोना की तीसर लहर चल रही है. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6396 नए मामले सामने आए है और 99 लोगों की मौत हुई है. साछ ही बीते 24 घंटे में ही 49 हजार 31 टेस्ट किए गए है और 4421 रिकवरी हुई है. राजधानी में कुल कोरोना केस की संख्या 4 लाख 95 हजार 598 है और उसमें 42 हजार से अधिक केस एक्टिव है

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