चंडीगढ़: पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरप्तारी मामले में सुप्रीम कोट से राहत भरी खबर समाने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उन्होंने सुमेध सैनी से कहा है कि उनकी जांच में सहयोग करें. इसके साथ ही कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.
आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी पर आइएएस के बेटे बलवंत सिंह मिल्तानी के अपहरण और हत्या का मामला चल रहा था. इस मामले में हाईकोर्ट ने सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वहीं इस मामले में सुमेध सिंह सैनी फरार चल रहे है. वहीं मोहाली कोर्ट ने एक सितंबर को सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद पिछले सप्ताह सैनी की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था.
इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने सैनी की तलाश करने के लिए कई टीमों का गठन किया है. इसके साथ ही पंजाब पुलिस पंजाब के साथ चंडीगढ़, दिल्ली के साथ हिमाचल प्रदेश में छापमारी कर रही थी. लेकिन सैनी अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लग है.
आपको बात दें कि पंजाब सरकार ने पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. इस याचिका में सैनी को किसी भी प्रकार की राहत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार का पक्ष भी सुनने की मांग की गई है. वहींहाई कोर्ट ने सैनी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि लगभग 30 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए सैनी को हिरासत में लिया जाना जरूरी है.
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