सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस की याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस की याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की याचिका पर फैंसला सुरक्षित रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, फडणवीस ने याचिका में अदालत से उसके पूर्व में दिए फैसले में संशोधन की मांग की है। दरअसल, अदालत ने 2014 के चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर दो लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के मामले में उन्हें ट्रायल का सामना करने का निर्देश दिया था।

यह याचिका वकील सतीश उके द्वारा दायर की गई है और इससे पहले मामले में सुनवाई चार जनवरी को हुई थी।  याचिकाकर्ता का आरोप है कि फडणवीस पर दो आपराधिक मुकदमे लंबित थे लेकिन चुनावी हलफनामे में इन लंबित मामलों का जिक्र नहीं था, सतीश ने वर्ष 2015 में नागपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की थी लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया,और सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को फिर से इस याचिका पर विचार करने के लिए कहा। जिसके बाद फडणवीस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जहां मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया गया,  हाईकोर्ट के इस आदेश को सतीश ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 

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