पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली पूर्व सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने  सुनवाई से इंकार किया।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हिंसा की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन उससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया हैं। सात ही न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करके शाहीन बाग प्रदर्शनों के संबंध में दायर की गई अपीलों के दायरे में विस्तार नहीं करेगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंसा के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई की है। वहीं इसके बाद न्यायालय ने दिल्ली हिंसा से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माहौल शांतिपूर्ण रहे यह सुनिश्चित करना कानून लागू करने वाले प्रशासन का काम है।

 

Leave a comment