Supreme Court On Delhi NCR Border: कोरोना संकट के बीच आमजन को राहत, एनसीआर के लिए काॅमन पास बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Supreme Court On Delhi NCR Border: कोरोना संकट के बीच आमजन को राहत, एनसीआर के लिए काॅमन पास बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लाॅकडाउन खुलने के बाद सबसे अधिक कहीं के हालात खराब हुए हैं तो वह दिल्ली से लगती दूसरे राज्यों की बाॅर्डर है. बता दरअसल पड़ोसी राज्य हरियाणा ने दिल्ली से वाहनों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी थी. इससे यहां हालात जाम के रहे. आज भी कोरोना संकट के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है.
 
एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए. इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके. बता दें कि इसी वजह से दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती रही जिससे कई किमी. लंबा जाम लग गया. यहां पास वालों को एंट्री रही तो एक दिन तो इनको भी रोक दिया गया था. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें. एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो. इसके लिए तीनो राज्यों की बैठक कराई जाए. सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए. वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो. अब देखना है ये कि कोर्ट के आदेश के बाद यहां स्थिति कब तक सामान्य होती है.
 
 

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