New Rules For Sweet Shops : मिठाई की दुकानों के लिए आए नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू

New Rules For Sweet Shops : मिठाई की दुकानों के लिए आए  नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू

नई दिल्ली सरकार ने मिठाई की दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है. वहीं 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.

आपको बता दें कि, मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. वहीं FSSAI  कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए है. बता दें कि, मिठाई की दुकान के लिए नियम ये है कि, बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी. वहीं कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी. साथ ही खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है.

वहीं यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. बता दें कि, FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि, सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि, खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए.

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