भारती सिंह और उनके पति को ड्रग्स केस में मिली बड़ी राहत, NCB की जमानत-रद्द करने की याचिका हुई खारिज

भारती सिंह और उनके पति को ड्रग्स केस में मिली बड़ी राहत, NCB की जमानत-रद्द करने की याचिका हुई खारिज

Bharti Singh Drug Case: जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को ड्रग मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, 2020 के ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दोनों की जमानत रद्द करने को लेकर एक याचिका डाली थी, जिसे मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

स्पेशल कोर्ट ने कही ये बात

पीटीआई के अनुसार, अदालत ने अपने पिछले सप्ताह के आदेश में, भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने या जमानत शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप को खारिज कर दिया। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट अदालत ने एनसीबी की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए मामले को बरकरार रखा लेकिन न तो अभियोजक और न ही जांचकर्ता उपस्थित रहे। स्पेशल कोर्ट ने कहा "ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष को आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया था, लेकिन यह अभियोजन पक्ष की गलती है कि उन्होंने जवाब दाखिल करने के अवसर का लाभ नहीं उठाया ..."

ये था पूरा मामला

बताते चलें, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, NCB ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक जांच शुरू की, और कई बॉलीवुड और टीवी अभिनेताओं के नाम कथित रूप से ड्रग्स लेने के लिए सामने आए। एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया भी सवालों के घेरे में आ गए। 2020 में दंपति को NCB ने 86.5 ग्राम भांग (गांजा) रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि अगले दिन उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। 

 

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