Rajasthan High Court Decision : राजस्थान हाई कोर्ट का स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला, 70 फीसदी पेमेंट ले सकेंगे स्कूल, बाकी भुगतान किस्त में करना होगा

Rajasthan High Court Decision : राजस्थान हाई कोर्ट का स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला, 70 फीसदी पेमेंट ले सकेंगे स्कूल, बाकी भुगतान किस्त में करना होगा

नई दिल्ली राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि, स्कूल कुल फीस का 70फीसदी पेमेंट ले सकते हैं. वहीं बच्चों के माता-पिता को इसका भुगतान अगले साल 31जनवरी तक तीन किस्तों में करना होगा. यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी शर्मा की ओर से लिया गया है.

आपको बता दे कि, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर आदेश दिया है. यह आदेश तीन याचिकाओं पर दिया गया था. जिसके माध्यम से लगभग 200स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. साथ ही राजस्थान सरकार ने स्कूलों से कोरोना के दौरान बंद के समय अभिभावकों से फीस न वसूलने की बात भी कही थी.

वहीं इन तीनों याचिकाओं के माध्य्म से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी. राज्य सरकार के इन आदेशों के चलते प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे.  बता दें कि, कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा रखी थी. साथ ही राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था.

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