ट्रेन में रिजर्व सीट होने पर भी नहीं कर पाए सफर, अब इस फॉर्मूले से यात्रियों को मिलेगा उनका पैसा

ट्रेन में रिजर्व सीट होने पर भी नहीं कर पाए सफर, अब इस फॉर्मूले से यात्रियों को मिलेगा उनका पैसा

Railway Ticket Fare Refund: ट्रेन में ट्रेवल करना आसान है। लेकिन भीड़ होने के बावजूद ट्रेन में अपनी रिजर्व सीट तक पहुंच पाना उतना ही मुश्किल काम है। जिस वजह से कई बार हम ट्रेन में चढ़ते ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपके मन में भी यही सवाल उठता होगा कि क्या रिजर्व सीट का पैसा रिफंड मिलेगा या नहीं? तो आपको बता दें, किसी भी कारण से अगर आप रिजर्व सीट होने के बावजूद भी ट्रेन में नहीं चढ़ते है तो रेलवे आपको आपका पूरा किराया रिफंड देगा। लेकिन इस रिफंड के लिए आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

TDR फाइल करना है जरूरी

मौजूदा नियमों के अनुसार, ट्रेवल न करने की वजह बताते हुए आप TDR (टिकट जमा रसीद) फाइल कर रेलवे से रिफंड हासिल कर सकते हैं। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के नियमों और रेगुलेशन की मानें तो यात्री को ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना होता है। इसके अलावा आप इसकी जानकारी रेल सुविधा नंबर 139 पर दे सकते है।

ऐसे करें TDR फाइल

यात्री IRCTC ऐप में लॉग इन कर ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर सकते हैं। लॉग इन के बाद ट्रेन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फाइल TDR ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना टिकट चुनना होगा और फाइल TDR पर क्लिक करना होगा। TDR का कारण चुनने के बाद TDR फाइल का सबमिशन पूरा हो जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी बोने के बाद आपको आपका रिफंड 60 दिनों के अंदर मिल जाएगा।  

रेलवे ने तकनीकी कारणों से रद्द की ट्रेनें

इसके अलावा रेलवे जब भी अपनी ओर से ट्रेनों को रद्द करता है तो पूरा किराया खुद ही वापस कर देता है। इसके लिए आपको किसी भी स्तर पर शिकायत करने की जरूरत नहीं होती।

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