RAHUL GANDHI: एक में मिल गई बेल...अब 4 मामलों में क्या होगा, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में चल रहे हैं मानहानि के केस

RAHUL GANDHI: एक में मिल गई बेल...अब 4 मामलों में क्या होगा, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में चल रहे हैं मानहानि के केस

Rahul Gandhi Defamation Case: सूरत की सेशन कोर्ट ने आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, हालांकि साथ की साथ उन्हें बेल मिल गई थी। बता दें कि राहुल गांधी पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (IPC) 504के तहत दोषी करार दिया।

कई राज्यों में दर्ज है मानहानि का केस

इस धारा में उन लोगों पर लगाई जाती है जोशांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करते है। इसके अलावा राहुल गांधी के कई राज्यों में मानहानि का केस दर्ज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पहला केस साल 2014में हुआ था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।

2014 में दर्ज हुआ था पहला केस

महाराष्ट्र में आईपीसीकी धारा 499और 500के तहत मानहानि का मामला दर्ज है। राहुल गांधी ने भिवंडी में एक भाषण के दौरान संघ (RSS) पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। संघ के ही एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस दर्ज कराया था।

इसके बाद साल 2016में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499और 500के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। उनके इस आरोप से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है।

इसके अलावा साल 2018में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। उनके खिलाफ IPC की धारा 499और 500के तहत 20करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने 'मोदी चोर है' कहा था।

वहीं इसी साल, राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। IPC की धारा 499और 500के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा।

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