तेजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से मिली राहत,10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

तेजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से मिली राहत,10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्लीबीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गाको पंजाब-हरियाणा हाईकोर्टने बड़ी राहत दी है। मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ हुई सुनवाई में कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

उधर इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा, 'पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोई राहत नहीं दी है, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक बग्गा को गिरफ्तार नहीं करेंगे।आपको बता दे कि,इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।

इसके बाद ही बग्गा शनिवार रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करतेहुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा कि, मुझे खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। उन्होने कहा कि पंजाब सरकार उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी।

आपको बता दे कि,पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक भयादोहन करने के आरोप में बग्गा के खिलाफ पिछले महीने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मोहाली में रहने वाले आम आदमी पार्टी (आप) नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत के आधार पर बग्गा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। पंजाब पुलिस ने बताया था कि एक अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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