Haryana News: रोहतक की अदालत में जज के रीडर की पत्नी के इलाज के बिल का भुगतान नहीं करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहाकि राज्य सरकार अपने ही कर्मचारी के प्रति इतनी अमानवीय कैसे हो सकती है।
हरियाणा सरकार ने याचिका में बताई ये बात
वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने गैर मंजूर अस्पताल से OPDईलाज के लिए भुगतान का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार की नीति के तहत ईलाज के खर्च का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस याचिका का विरोध करते हुए कर्मचारी मनोज जैन ने बताया कि OPDका इलाज भर्ती होने के बाद के इलाज का हिस्सा है। यह केवल OPDइलाज नहीं है। जिसके लिए उसने भुगतान की मांग की है।
याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा गया है। राज्य को अपने कर्मियों के प्रति उदार होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में अमानवीय रवैया अपना लिया है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बता दें, याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी पत्नी को किडनी से जुड़ी बड़ी बीमारी थी। जिसे आम बीमारी नहीं मान सकते है। सरकार की फटकरा पर याचिकाकर्ता ने अलग-अलग हाईकोर्ट की जजमेंट पेश किए जिसमें OPDइलाज के लिए भुगतान के निर्देश दिए गए थे।
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