जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन

जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन

नई दिल्ली :  आज एक बड़ा नियम लागू किया गया है. वहीं वह ये नियम है कि, जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है. इसके लिए अब जम्मू कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है. लेकिन, ये जमीन आपको केवल उद्योग लगाने के लिए मिलेगी. वहीं आज से यह नियम लागू हो गया है.

आपको बता दें कि, पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के स्थानीय लोग ही जमीन खरीद या बेच सकते थे. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जमीन को लेकर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत फैसला लिया है. वहीं पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.

वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि,हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों ऐसे औद्योगित भूमि में निवेश की आवश्यकता है. लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी.

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