ऑड-ईवन में CNG गाड़ियों पर छूट नहीं, नियम तोड़ने पर होगा 4 हजार जुर्माना

ऑड-ईवन में CNG गाड़ियों पर छूट नहीं, नियम तोड़ने पर होगा 4 हजार जुर्माना

दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' के स्तर पर पहुंची राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर से ऑड ईवन स्कीम लागू करने जा रही है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार दिल्ली में ऑड ईवन के दौरान सीएनजी वाहनों को छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान नियम तोड़ने वाले को 4 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। गाड़ी में स्कूली बच्चे होने पर ऑड ईवन में छूट मिलेगी। इनके अलावा महिलाओं और दिव्यांगों को भी इस नियम से छूट मिलेगी।सीएम ने बताया कि इस दौरान दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी।

उन्होंने कहा कि 2 व्हीलर्स पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्रियों पर ऑड ईवन लागू नहीं होगी।

इसके साथ ही विपक्षी नेताओं, इलेक्शन कमीश्नर, सीएजी और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की गाड़ियों को भी इसमें छूट मिलेगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के सीएम और मंत्रियों पर यह नियम लागू रहेगा।

दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम का दूसरा चरण 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। ऑड ईवन का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा।

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