एनजीटी ने पटाखों पर बढ़ाई सख्ती, क्रिसमस और नए साल के लिए जारी किए नए आदेश

एनजीटी ने पटाखों पर बढ़ाई सख्ती, क्रिसमस और नए साल के लिए जारी किए नए आदेश

नई दिल्ली पूरे देश में कोरोना का कोहराम को देखते हुए और खराब हवा के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों को लेकर आदेश जारी किए है.  एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, दिल्ली-एनसीआर और उन सभी शहरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर  रोक बढ़ा दी गई है.जहां पर एक्यूआई बेहद खराब है.

आपको बता दें कि, एनजीटी ने पटाखों पर सख्ती बढ़ाते हुए जारी किए गए आदेश में क्रिसमस और नए साल के लिए आधे घंटे की पटाखे जलाने की अनुमति दी है. वहीं इस जारी किए गए आदेश के अनुसार, रात 11.55 बजे से 12.30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं.

वहीं जहां पर वायु गुणवत्ता ठीक होगा या काफी बेहतर होगा, वहां केवल हरित पटाखे जलाए जाने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा एनजीटी ने कहा है कि, जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि, पटाखों की बिक्री नहीं हो और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाए.  वहीं एनजीटी ने आगे कहा कि, प्रदूषण का शिकार कोई भी व्यक्ति, समाधान के अन्य उपायों के अलावा मुआवजे के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है.

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