26/11 मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली कोर्ट का आदेश, फोन कॉल की मिली अनुमति

26/11 मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली कोर्ट का आदेश, फोन कॉल की मिली अनुमति

Tahawwur Rana: 26/11मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। 09जून को विशेष जज चंदर जीत सिंह ने राणा को उनके परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दे दी है। यह कॉल तिहाड़ जेल प्रशासन की निगरानी में और जेल नियमों के अनुसार ही होगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने जेल प्रशासन से राणा के स्वास्थ्य पर विस्तृत रिपोर्ट 10दिनों के भीतर जमा करने और नियमित फोन कॉल की अनुमति पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

परिवार से बातचीत की मांग

दरअसल, राणा ने अपने वकील पीयूष सचदेवा के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर परिवार से बात करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने दलील दी कि एक विदेशी नागरिक के रूप में, परिवार से संपर्क उनका मूल अधिकार है और उनके परिजन उनकी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। बता दें, इससे पहले अप्रैल 2025में राणा की इसी तरह की याचिका को NIA ने खारिज कर दिया था। NIA का कहना था कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और परिवार से बातचीत से संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है।

तहव्वुर राणा और 26/11मुंबई हमला

तहव्वुर हुसैन राणा, एक 64वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी, 26/11मुंबई आतंकी हमले में प्रमुख साजिशकर्ता माने जाते हैं। 26नवंबर 2008को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के 10आतंकवादियों ने मुंबई में समुद्री मार्ग से घुस कर ताजमहल पैलेस होटल, ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 166लोग मारे गए और 238से ज्यादा लोग घायल हुए। राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली (उर्फ दाऊद गिलानी) के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई और हेडली को भारत में टारगेट की रेकी के लिए वीजा और फर्जी पहचान उपलब्ध कराई।

राणा को 2009 में शिकागो में गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2025 में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। NIA ने उन्हें 10 अप्रैल 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया और 18 दिन की हिरासत में भेजा। वर्तमान में, राणा तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

Leave a comment