मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को मिली 18 दिन की राहत, कोर्ट ने टाली सुनवाई

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को मिली 18 दिन की राहत, कोर्ट ने टाली सुनवाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस एक बार फिर 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची आज कोर्ट में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर बहस होनी थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस पर लगे आरोपों पर सुनवाई 12 दिसंबर के लिए टाल दी है। अब जैकलीन फर्नांडीस को मिली जमानत पर फैसला 18 दिन बाद लिया जाएगा। 

जमानत पर बाहर हैं एक्ट्रेस

बता दें कि 15 नवंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर सुनवाई की और विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जैकलीन फर्नांडिस को राहत के साथ 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत दी। कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को जमानत देते हुए ये भी कहा कि वह कोर्ट से आदेश लेकर कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा सकती हैं लेकिन वह किसी भी हाल में देश नहीं छोड़ सकती हैं।

क्या है मामला

 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि उसने रसूखदार लोगों सहित कई लोगों के साथ ठगी की है। इसमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17 अगस्त को दायर किए आरोप पत्र में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी के तौर पर नामजद किया है। ईडी के मुताबिक, फर्नांडीस और नोरा फतेही ने चंद्रशेखर से महंगी कारें और दूसरे कई गिफ्ट लिए थे।

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