JP Dalal Statement: नए अध्यादेश के बाद भी जारी रहेगा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, नई मंडियों के निर्माण पर नहीं लगेगी रोक- कृषि मंत्री

JP Dalal Statement: नए अध्यादेश के बाद भी जारी रहेगा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, नई मंडियों के निर्माण पर नहीं लगेगी रोक- कृषि मंत्री

भिवानी: हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों के लिए लाए गए नए अध्यादेश पर बड़ा बयान दिया है. कृषि मंत्री ने कहा कि नए अध्यादेश आने के बाद भी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा. फसलों के समर्थन मूल्यों को समय-समय पर बढ़ाया भी जाएगा. भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अध्यादेश लाकर फसल को ओपन मार्केट में बेचने का विकल्प दिया है. इससे किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने में ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी लगाकर बेचने का मौका मिलेगा. उसे मंडी के भाव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी. किसान अपनी फसल के ओपन मार्केट में ऊंचे से ऊंचे दाम ले सकेंगा.

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि कुछ किसान संगठन विपक्षी दलों के बहकावे में आकर न्यूनतम समर्थन मूल्य नए अध्यादेश के माध्यम से खत्म किए जाने का भ्रम फैला रहे है, जो बिल्कुल गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए नया अध्यादेश आने के बाद भी न्यूनतम समर्थन नहीं केवल लागू रहेगा, बल्कि समय-समय पर पहले की तर्ज पर बढ़ता भी रहेगा. कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि नया अध्यादेश लाने का उद्देश्य किसानों को खुले मार्केट में अपने उत्पाद बेचने की इजाजत देना है. इससे किसान के हाथ खुल गए है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भी हिस्सा लेने के योग्य हो गया है. उन्होंने कहा कि मंडियों को ओर भी मजबूत बनाया जाएगा और नई मंडियों की स्थापना भी की जाएगी.

गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन से विभिन्न किसान संगठनों ने पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले दिनों प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के नए अध्यादेश का विरोध किया था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किए जाने की चर्चा थी. अब हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने स्पष्ट कर दिया है कि नए अध्यादेश के बाद भी ना तो फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किया जाएगा और ना ही नई मंडियों को बनाने की प्रक्रिया रोकी जाएगी.

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