Delhi Unlock: सोमवार से दिल्ली में खुलेंगे बार, रेस्टोरेंट, जाने किसे मिली राहत और किस पर है पाबंदी

Delhi Unlock: सोमवार से दिल्ली में खुलेंगे बार, रेस्टोरेंट, जाने किसे  मिली राहत और किस पर है पाबंदी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की होने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.इस बीच रफ्तार धीमी दिल्ली डिजास्टरर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने दिल्ली में अनलॉक पार्ट-4 का एलान कर दिया गया है.साथ ही दिल्ली कोरोनाप्रतिबंधों में छूट 28 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है.

दिल्ली सरकार के रियायतों के तहत कई चीजों में रियायत दी गई है. दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी में सोमवार अब रेस्टोरेंट भी सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट में 50 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी की शर्त अभी भी लागू रहेगी.

इसके अलावा 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ 21 जून से बार भी खुलेंगे. बार खोलने की समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक तय की गयी है.इसके अलावा डीडीएमए ने आज अपने एक आदेश में कहा कि इन जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने का जिम्मा जिलाधिकारियों का होगा.

इसके साथ ही दिल्ली में सोमवार से सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब, बार और बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति दे दी है. 21 जून सुबह 5 बजे से 28 जून सुबह 5 बजे तक मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे.

आइये जानते है. अनलॉक-4 में किसे मिली राहत और क्या रहेगा बंद

क्या खुला रहेगा

  • सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे.वही प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा.
  • सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा.साथ ही सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. वही बार 50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे. बार खोलने के लिए समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक तय की गई है.
  • मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. इसके साथ ही 50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाजत होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं होगी.
  • दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% क्षमता के साथ चलेगी
  • धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी.
  • पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दी गई.

क्या बंद रहेगा

  • इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट,सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी.
  • स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क,बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल,बिजनेस टू बिजनेस एक्सहिबिशन्स, स्पा, जिम, योग संस्थान बंद रहेगा.

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