Kisan Bill 2020: लोकसभा में पास हुआ कृषि संबंधित बिल, जानें क्या है ये विधेयक और क्यों हो रहा विरोध

Kisan Bill 2020: लोकसभा में पास हुआ कृषि संबंधित बिल, जानें क्या है ये विधेयक और क्यों हो रहा विरोध

नई दिल्ली. किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य विधेयक 2020 विधेयक संसद में क्या पास हुआ चौतरफा विरोध के बिगुल बज उठे. यही नहीं इस विधेयक के पास होने के बाद सरकार का भी विरोध शुरु हो गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है, जो सरकार को विरोधों का सामना करना पड़ रहा है.

 
किसान जो अपनी मेहनत से दूनिया का पेट भरता है. दिन रात खेतों में मेहनत करके अनाज उगाता है. अगर हम कहे कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की तीसरा स्तंभ है तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा. इसलिए वक्त वक्त पर सरकारों ने किसानो के हित के लिए कई बदलाव किए. अभी संसद में जैसे ही किसानों से जुड़ा विधेयक एक बार फिर से पास हुआ. सरकार की निंदा होनी शुरु हो गई. हालांकि विधेयक किसानों के हित से भी जुड़ा है.
 
क्या हैं ये बिल
 
किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है. इसमें किसान और व्‍यापारी विभिन्‍न राज्‍य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर  पारदर्शी और बाधारहित प्रतिस्‍पर्धी वैकल्पिक व्‍यापार चैनलों के माध्‍यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्‍यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. 
 
वहीं, किसान  का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष्‍ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्‍यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमति वाला लाभदायक मूल्‍य ढांचा उपलब्ध कराता है. 
 
विधेयक में क्या-क्या है
 
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य  विधेयक उपज कहीं भी बेच सकेंगे. बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी. मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान  समझौता किसानों की आय बढ़ेगी. बिचौलिए खत्म होंगे और आपूर्ति चेन तैयार होगा. आवश्यक वस्तु  अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू-प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी. इनका भंडारण होगा और कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा.

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