बैंक लॉकर में रखते है अपना खजाना? तो जल्दी से पढ़े नए नियम, नहीं तो हो सकता है नुकसान!

बैंक लॉकर में रखते है अपना खजाना? तो जल्दी से पढ़े नए नियम, नहीं तो हो सकता है नुकसान!

नई दिल्ली: RBI अपने ग्राहकों की सुविधा लिए हमेशा अपने नियमों में बदलाव करता रहता हैताकि उसे बेहतर सुविधा मिल सके। इस बार बैंक लॉकर के नियमों में ऐसे बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। लोग अपने गहने और अन्य कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं, ताकि ये महंगे सामान सुरक्षित रहें। अगर आप भी अपना कीमती सामान बैंक लाकर में रखते हैया रखने का सोच रहे है तो यह खबर आपको आगे जरूर पढ़ना चाहिए। ताकि आपके पास बैंक लॉकर से जुड़ी सारी अपडेट खबर हो।

वेटिंग लिस्‍ट नंबर डिस्‍पले पर लगाना होगा

दरअसल कई बार देखा गया कि बैंक चोरी की वारदात पर पल्लाब झाड़ लेते थे। ग्राहक को कह देते थे कि इसमें उनकी किसी तरह की जिम्मेरदारी नहीं है। RBIकी तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट‍,लॉकर के लिए वेटिंग लिस्टफ नंबर डिस्पेले पर लगाना होगा। इससे लॉकर सिस्टआम में ज्यारदा पारदर्शि ता आएगी। RBIका मानना है कि बैंक की तरफ से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता।

ग्राहक मुआवजा पाने का हकदार

रिजर्व बैंक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों में बदलाव किया है। अक्‍सर ग्राहकों की तरफ से बैंक लॉकर्स में चोरी की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन अब लॉकर से कुछ भी चोरी हुआ तो संबंधित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुने तक का मुआवजा दिया जाएगा।

एक बार में ले सकेंगे अधिकतम 3 साल का किराया

आप जब भी लॉकर एक्‍सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के जरिये आपको ई-मेल और एसएमएस पर दिया जाएगा। आरबीआई ने यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया है। बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया एक बार में लेने का हक है। यदि लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्‍य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्‍यादा शुल्‍क नहीं ले सकता। वहीं लॉकर रूम में आने-जाने वालों की सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी जरूरी है। इसके अलावा सीसीटीवी की 180 दिन की फुटेज सुरक्ष‍ित रखना होगा। चोरी या अन्‍य किसी प्रकार की अनहोनी पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर सकेगी।

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