Jammu and Kashmir : ‘बिकने के लिए तैयार है जम्मू-कश्मीर’

Jammu and  Kashmir :  ‘बिकने के लिए तैयार है जम्मू-कश्मीर’

जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय ने जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. मंत्रालय द्वारा निर्देश में मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है. इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा कि जम्मू-कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं, वो अस्वीकार्य हैं.

 उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है. इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर ओर आसान बना दिया गया है. अब जम्मू-कश्मीर बिकने के लिए तैयार है, जो गरीब जमीन का मालिक है अब उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

आपको बता दें कि, पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के स्थानीय लोग ही जमीन खरीद या बेच सकते थे. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जमीन को लेकर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत फैसला लिया है. वहीं पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.

वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि,हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों ऐसे औद्योगित भूमि में निवेश की आवश्यकता है. लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी.

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