Indian Railways Changes The Rules : रेलवे ने नियमों में किया अहम बदलाव, अब देनी होगी यात्रा से जुड़ी ये अतिरिक्त जानकारी
नई दिल्ली: देश में लंबे समय तक लॉकडाउन कायम रहा इस बीच सबसे अधिक लोगों को सफर तय करने वाली रेलगाड़ियों के भी पहिये थमे रहे. लाखों लोग अपने घर वापस लौटने के लिए रेलें न होने के कारण भटकते देखे गए. हालांकि रेलवे ने ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है और एक जून से अतिरिक्त रेलें शुरू की जा चुकी हैं. रेलवे ने पहले केवल ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया था लेकिन इसके बाद काउँटर रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया है. बता दें कि स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर (PRS) से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है. इसका प्रभाव स्टेशनों पर रिजर्वेशन के लिए आने वाले लोगों पर पड़ेगा.
रेलवे के प्रोफार्मा में यात्री को अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली कॉलोनी, तहसील का पूरा विवरण देना होगा. बता दें कि एक जून से देशभर में 200 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है. लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी है. इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने ट्रेन से आने वाले लोगों के गंतव्य से जुड़ा पूरा विवरण साझा करने के लिए कहा था. इसके बाद रेलवे के पीएसयू (सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम) ने IRCTC के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया था. ऑफलाइन मिशन चालू होने के बाद बीते सोमवार से पीआरएस के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिया गया है. अब स्टेशनों पर रिजर्वेशन कराने के लिए आने वाले लोगों को गंतव्य से जुड़ी पूरी जानकारी रेलवे के साथ साझा करनी पड़ेगी.
नई नियम के मुताबिक यात्रियों को रिजर्वेशन फार्म में वही मोबाइल नंबर देना होगा, जिसे लेकर वह यात्रा करेगा. इसके साथ उसे गंतव्य स्टेशन से जुड़ी जानकारी भी काउंटर पर बैठे क्लर्क को बतानी होगी. इसमें उसे मकान नंबर, गली, कॉलोनी, तहसील, जिला, शहर, राज्य और उस शहर में जाने की वजह बतानी होगी. दरअसल लाॅकडाउन के बाद जैसे-जैसे रेलों का संचालन बढ़ाया जा रहा है वैसे ही नियमों में कुछ बदलाव भी जारी है. रेलवे और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए खास नियम बनाए हैं. ऐसे में हर यात्री के लिए नए नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है.
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