Swati Maliwal assault case: विभव कुमार को फिर लगा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका खारिज

Swati Maliwal assault case: विभव कुमार को फिर लगा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका खारिज

Bibhav Kumar Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, याचिका खारिज की जाती है। बिभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आरोप हैं कि उन्होंने 13 मई को CM केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव

विभव कुमार की दलील

याचिका में बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और CrPCकी धारा 41A(पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन और कानून के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विभव कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया है।

बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला पर आपराधिक धमकी, हमला या मारपीट या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था। बिभव कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत और हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है और अब यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई थी सख्ती

इससे पहले स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में SCने CMअरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर भी कड़ा रुख दिखाया था। कोर्ट ने विभव के वकील से तीखे सवाल पूछे थे। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है? क्या ऐसे 'गुंडों' को CMआवास में काम करना चाहिए?

 

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