Rajendra Nagar Accident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले की जांच हाईकोर्ट ने CBIको सौंप दी है। आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अब तक की जांच पर सवाल उठाए और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। वहीं सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली MCDको फटकार भी लगाई है। MCDने कहा कि मामले में कार्रवाई की गई है, हमने नालों की सफाई भी कर दी है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमीन पर जाकर निरीक्षण किया है? तमाम दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राजेंद्र हादसे की CBIजांच के आदेश दे दिए हैं।कोर्ट ने कहा कि CVCके एक वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करेंगे।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस ने पूरी तत्परता से जांच की है। डीसीपी, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे हुई। हालांकि, पूछे गए सवालों के जवाब में पुलिस ने माना है कि अभी तक MCDकी फाइल जब्त नहीं की गई है और किसी भी MCDअधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है।
MCDपर हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि MCDके साथ समस्या यह है कि कोर्ट समय-समय पर आदेश देने के बावजूद उस आदेश को लागू नहीं करता है। अधिकारी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। हाईकोर्ट ने पूछा कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी। इस हिस्से को देखने की जिम्मेदारी किसकी थी। मानसून से कैसे निपटा जाए इसकी कोई तैयारी नहीं की गई। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पूसा रोड पर हर तरफ से पानी आता है तो पानी को कम करने या पानी को आने से रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी।
यहां समझें सुनवाई का पूरा सार
- भ्रष्ट अफसरों पर गिरेगी गाज।
- तीन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
- मामले की जांच CBIको सौंपी गई।
- दिल्ली पुलिस से हाई कोर्ट नाराज।
- CVCके पास CBIजांच की निगरानी की जिम्मेदारी है।
- CVCके वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जांच समयबद्ध तरीके से हो।
- MCDकमिश्नरनेइलाकेसेअतिक्रमणहटानेकाआदेशदिया।
- बरसाती नालों की सफाई सुनिश्चित करने का भी आदेश।
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