LG VS AAP: दिल्ली उपराज्यपाल की हुई बड़ी जीत, हाई कोर्ट ने AAP को दिए ये आदेश

LG VS AAP: दिल्ली उपराज्यपाल की हुई बड़ी जीत, हाई कोर्ट ने AAP को दिए ये आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की बड़ी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को AAP और उसके नेताओं को उनके खिलाफ "झूठे" आरोप लगाने से रोक दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया पर सक्सेना के खिलाफ अपने कथित अपमानजनक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है।

आपको बता दे कि,उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सक्सेना ने ट्विटर का सहारा लिया और ट्वीट किया कि, "सत्यमेव जयते" (सत्य की ही जीत होती है)।आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि सक्सेना ने नवंबर 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए विमुद्रीकृत मुद्रा प्राप्त की थी और उसे चैनलाइज किया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि सक्सेना 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल था। 

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप नेताओं संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को कानूनी नोटिस भेजा था। उन्होंने राजनीतिक दल और उसके पांच नेताओं से ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपये का हर्जाना और मुआवजा भी मांगा। आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के उनके फैसले सहित कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ उनके लगातार टकराव को लेकर सक्सेना पर तीखा हमला हुआ।

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